– इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार में मिली बदबूदार पानी से भरी पैक्ड बिसलेरी, निर्माता कंपनी को जारी किया नोटिस।
– खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर 12टीम0 बिसलेरी की बोतलों को किया सीज। जांच के लिए भेजा नमूना लैब (प्रयोगशाला)।
-शिकायतकर्ता की शिकायत पर हुई बड़ी कार्रवाई।
-मार्केटिंग कंपनी को संबंधित बैच की सभी बोतलों को मार्कीट से रिकॉल करने का दिया आदेश। 3 दिन में देनी होगी अनुपालन रिपोर्ट।
हर की पौड़ी, रोडी बेल वाला में भी किया गया निरीक्षण 07 को मानकों के अनुरूप न चलने पर जारी किया नोटिस।
हरिद्वार – हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया में आज खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई यह कार्रवाई इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार में स्थित अंबिका ट्रेडर्स पर की गई अंबिका ट्रेडर्स की लंबे समय से शिकायत खाद्य सुरक्षा विभाग को मिल रही थी। आपको बता दें 31-05- 2025 को माननीय आयुक्त डॉ0 आर0 राजेश कुमार द्वारा दिए गए आदेश एवं विभाग को प्राप्त शिकायत के क्रम में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी के नेतृत्व में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे के साथ इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार में स्थित अंबिका ट्रेडर्स का निरीक्षण किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा मौके पर पैक्ड बिसलेरी (ड्रिंकिंग वॉटर 1 लीटर वाली) की तीन बोतल प्रस्तुत की गई, जिसमें से दुर्गंध आ रही थी। मौके पर वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन द्वारा निर्माता कंपनी के प्रतिनिधि एवं शिकायतकर्ता की उपस्थिति में पैक्ड बिसलेरी (पानी की बोतलों) को नमूना जांच हेतु लेकर मौके पर 120 बोतलों को सीज किया गया। नमूना को जांच हेतु राज्य की प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजा गय|
करके इसके अनुपालन में रिपोर्ट तीन दिन के अंदर विभाग को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। कार्रवाई के इसी क्रम में इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा हर की पौड़ी ,रोड़ी बेल वाला और बड़ा बाजार स्थित ढाबों, रेढियों, होटलों और मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रावधानों का पालन न करने पर 7 लोगों को मौके पर नोटिस जारी किया गया। टीम द्वारा डस्टबिनो को ढक-कर रखना, कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतलों को खुले व धूप में संग्रहण न करने, रेट लिस्ट चश्मा करने खाद्य पदार्थ के क्रय बिल रखने व निर्माण स्थल (किचन), स्टोरेज में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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