मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करते हुए सजा दिलाने में जनपद रामपुर का उत्तर प्रदेश मे प्रथम स्थान रहा जिसके लिए सम्बन्धित अभियोग के 1- विवेचक-निरी0 शरद मलिक, पेरोकार-हे0का0 698 भूपेन्द्र सिंह 2- विवेचक-उ0नि0 अमर सिंह राठौर, पेरोकार-हे0का0 655 तेजवीर सिंह को श्रीमान पुलिस महनिदेशक, उत्तर प्रदेश श्री विजय कुमार द्वारा विशिष्ट प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया ।
सजा का विवरण-
1- दिनांक 25.05.2023 को थाना स्वार, जनपद रामपुर मे 11 वर्षीय किशोरी के साथ घटित दुष्कर्म की घटना मे शामिल अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार करते हुए विवेचक द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे दाखिल कराया गया। उक्त अभियोग के विवेचक-निरी0 शरद मलिक व पेरोकार-हे0का0 698 भूपेन्द्र सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी किये जाने के परिणामस्वरूप आरोप पत्र दाखिल किये जाने के 76 कार्य दिवस के अन्दर मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 15.09.2023 को आजीवन कारावास व 50,000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
2- दिनांक 21.03.2023 को थाना अजीमनगर, जनपद रामपुर मे 2.5 वर्षीय किशोरी के साथ घटित दुष्कर्म की घटना में शामिल अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार किया गया। वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलित कर, अभियोग की गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे दाखिल किया गया। उक्त अभियोग के विवेचक-उ0नि0 अमर सिंह राठौर व पेरोकार-हे0का0 655 तेजवीर सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी किये जाने के परिणामस्वरूप आरोप पत्र दाखिल किये जाने के 59 कार्य दिवस के अन्दर मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी करार देते 03.07.2023 को आजीवन कारावास व 1,50,000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।